पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को हिरासत मे लिया गया

कोरबा छत्तीसगढ़

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा, डीएसपी श्री पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन पर थाना बांगों के अपराध क्र0 229/2024 धारा 103(1) बीएनएस के मामले में थाना बांगो क्षेत्र के चौकी मोरगा में ग्राम पतुरियाद्धांङ जंगल निवासी विशाल आर्मी अपने पत्नि धनमति आर्को उम्र 24 वर्ष के साथ बच्चों को लेकर अरसिंया से पतुरियाडांड़ अपने घर जा रहे थे रास्ते में पत्नि धनमति के द्वारा थक जाने से चलने से इंकार कर रही थी जो विशाल आर्मी के द्वारा जबरन चलने को बोला तब धनमति उसे गाली दे दी इतने में विशाल आर्मी हाथ मुक्का से धनमति के चेहरे गाल में कई बार मारपीट किया फिर वहां से चट्टान रास्ते से आगे घर जाते समय आरोपी विशाल आर्मी के द्वारा पुनः डण्डा से सिर में मार दिया जिससे मृतिका धनमति आमों चट्टान से नीचे गिर गई। मारपीट करने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दिनांक 16.12.2024 को उसकी मृत्यु हो गई। मृतिका के पिता के द्वारा मर्ग की सूचना देने पर मर्ग कायम कर शव का पीएम कराया गया था, जो पीएम रिपोर्ट एवं गवाहों के कथन, घटना स्थल का निरीक्षण के आधार पर आरोपी विशाल आर्मो पिता सावन आर्मी उम्र 28 वर्ष साकिन पतुरियाडांड जूनापारा चौकी मोरगा थाना बांगो जिला कोरबा (छ.ग.) के विरूद्ध मारपीट कर हत्या करना अपराध सबूत पाये जाने पर हिरासत में लेकर दिनांक 20.12.2024 को गिरफ्‌तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में सउनि मंगतूराम मरकाम (चौकी प्रभारी मोरगा), आरक्षक देवेन्द्र पैकरा, महिपाल, शिव चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
अभी यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें  
स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now