एनडीपीएस कोर्ट का बड़ा फैसला : 10 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा, पुलिस अधिकारियों को मिला सम्मान

बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर। माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थों से जुड़े प्रकरणों में कड़ा रुख अपनाते हुए 10 आरोपियों को कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई उनमें—

1. अजीत साहू, पिता श्याम साहू, निवासी गढ़ी थाना कोतमा, जिला अनुपपुर (म.प्र.) → 15 वर्ष का कठोर कारावास

2. घनश्याम साहू, पिता रामभजन साहू, निवासी गढ़ी थाना कोतमा, जिला अनुपपुर (म.प्र.) → 15 वर्ष का कठोर कारावास

3. जोगनी कुर्रे, पति छन्नू कुर्रे, निवासी मिनीबस्ती जरहाभाठा, थाना सिविल लाइन → 15 वर्ष का कठोर कारावास

4. अक्षय कुर्रे, पिता छन्नू कुर्रे, निवासी मिनीबस्ती जरहाभाठा, थाना सिविल लाइन → 15 वर्ष का कठोर कारावास

5. मनीषा टंडन, निवासी मिनीबस्ती जरहाभाठा, थाना सिविल लाइन → 15 वर्ष का कठोर कारावास

6. प्रमोद ध्रुव, पिता मेहत्तर ध्रुव, निवासी मगरपारा थाना सिविल लाइन → 4 वर्ष का कठोर कारावास

7. छोटू उर्फ अख्तर, पिता नूर अली, निवासी बॉम्बे आवास बंधवापारा थाना सरकंडा → 10 वर्ष का कठोर कारावास

8. मोहम्मद जाहिद, पिता मोह. सोहेल, निवासी तालापारा थाना सिविल लाइन → 15 वर्ष का कठोर कारावास

9. अजय वर्मा, पिता रामरतन वर्मा, निवासी सीपत थाना सीपत → 4 वर्ष का कठोर कारावास

10. मुकेश साहू, पिता कमलेश साहू, निवासी कोटा थाना कोटा → 4 वर्ष का कठोर कारावास

इन प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना एवं सहयोग करने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों—

उपनिरीक्षक अमृत साहू, उपनिरीक्षक अवधेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक चन्द्रकांत डहरिया, सहायक उपनिरीक्षक राजेशधर दीवान, आरक्षक मनोज साहू एवं आरक्षक बृजनंदन साहू—को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजनेश सिंह ने थाना सिविल लाइन में स्वयं उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिए कि इन पुरस्कारों को संबंधित विवेचकों की सर्विस बुक में भी अंकित किया जाए।

 

 

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