बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शैलेंद्र कुमार वर्मा पिता अशोक कुमार वर्मा उम्र 25 साल निवासी नवाडीह साई वाटिका सीपत ने रिपोर्ट लिखाया था कि नवाडीह सीपत के पास सोहन वर्मा एवं उसके साथी विमल वर्मा , रूरू उर्फ दीपक वर्मा के द्वारा प्रार्थी के मोटर सायकल को टक्कर मार दिया और ठीक से गाडी चलाने नही आता है कहकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर हाथ मुक्का डंडा से मारपीट कर शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहा था नही देने पर जांन से मरने की धमकी दे रहा था मारपीट से प्रार्थी को चोंट लगा था जिसके रिपोर्ट पर थाना सीपत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान थाना प्रभारी सीपत निरीक्षक गोपाल सतपथी द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुये प्रकरण के आरोपी सोहन वर्मा एवं उसके साथी विमल वर्मा , रूरू उर्फ दीपक वर्मा पतासाजी कर मिलने पर थाना लाकर पूछताछ करने पर प्रार्थी के साथ पैसो की मांग कर मारपीट करना स्वीकार किया। उक्त आरोपियो का पूर्व में थाना में कई अपराधिक रिकार्ड है थाना के गुंडा बदमाश लिस्ट में शामिल है उक्त आरोपियो के थाना सीपत में धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1), 3(5) बीएनएस जैसे गंभीर धाराओ में आरोपियो के विरूध्द अपराध का सबुत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त कर जेल भेजा गया है।












