अवैध कबाड के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली पुलिस का प्रहार।

बिलासपुर छत्तीसगढ़

ममाले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक  बिलासपुर द्वारा लगातार कबाडीयों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अक्षय प्रमोद साबद्धा (मापुसे) के

मार्गदर्शन में मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 03.06.25 को पुराना बस स्टैण्ड एक्सिस बैंक के पास अवैध रूप से लोहे का राब, रखा हुआ है जिसे रेख कार्यवाही किया गया है आरोपी अधियार सिंह बंजारे के पास उसके कब्जे में अवैध कबाड रखा हुआ पाया गया जिसे ईमलीपारा छोटू पाण्डे का होना बताया है जिसके संबंध में आरोपी को बिल प्रस्तुत करने तथा गुमास्ता लायसेंस पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो बिल व गुमस्ता लायसेंस नहीं होना बताने पर आरोपी के कब्जे में रखा अवैध कबाड लोहे का राड वजनी 96 कि.लो, कबाड कीमती 4750 रू. को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष इस्तक-11/25 धारा 35 (1) बीएनएसएस/303 बीएनएस के तहत विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई। आरोपी के विरुद्ध पृथक से धारा 170 बीएनएस की कार्यवाही कर सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही पर थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाण्डेय, उनि शीतला त्रिपाठी, हमराह आर. सैय्यद नूरुल, गोकूल जांगडे एवं धीरेन्द सिंह का विशेष योगदान रहा है।

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