*थाना क्षेत्र में कैंची से मारने वाले के विरूद्ध पचपेड़ी पुलिस की कार्यवाही।*

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी सूरज लहरे पिता शीशपाल उम्र 25 वर्ष साकिन पचपेड़ी ने थाना़ उपस्थित आकर का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 7.5.2025 को शाम 6:00 बजे सेलून का दुकान संचालक पवन कुमार श्रीवास पिता दलहरण श्रीवास उम्र 24 वर्ष साकिन मल्हार थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर ने आपसी रंजिश को लेकर अश्लील गालियां देते हुए अपने पास रखे कैंची से प्रार्थी के सिर में मारा जिससे प्रार्थी को चोट लगा रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे ) के निर्देश व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनुज गुप्ता (सीपीएस) , पुलिसअनुविभागीय अधिकारी मस्तूरी श्री लालचंद मोहल्ले(सीपीएस) के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान आरोपी पवन कुमार श्रीवास के विरुद्ध अपराध घटित करने का सबूत मिलने पर दिनांक 8 .5 .2024 को आरोपी पवन कुमार श्रीवास को त्वरित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी श्रवण कुमार, प्रधान आरक्षक हरेंद्र खूंटे, आरक्षक यशपाल जांगड़े, आरक्षक गजपाल जांगड़े का विशेष योगदान रहा।

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