बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राथिया द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया की वह दिनांक – 04.11.24 को प्सुबह 08.00 बजे पढाने के लिए स्कूल जा रही थी की रास्ते में मध्यनगरी चौक के पास पार्थिया का पीछा करते आरोपी आया और जबरजस्ती बुरी नियत से अभद्रता पूर्वक बात कर छेड़खानी करने लगा मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़िता की रिपोर्ट पर दिनांक 06.12.24 को थाना थाना सिटी कोतवाली में अप.क्र. – 588 / 24 धारा 78,351 (2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता के देखते हुए इसकी सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया,जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी अनिमेष श्रीवास्तव पिता अनिख श्रीवास्तव उम्र 23 वर्ष को ठाकुर देव मंदिर के पास पुराना बस स्टैण्ड मुंगेली से पकडा गया है, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। – उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, के मार्गदर्शन में उनि सीता साहू स्टॉप, नुरूल कादीर, धिरेन्द्र सिंह, संजय श्याम, गोकूल जांगडे, के विशेष योगदान रहा है।









