डी. जे. बजाने वाले पर कोलाहल अधिनियम के तहत थाना तारबाहर की कार्यवाही 

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले में अवैध रूप डी. जे. बजाने की शिकायत एवं इससे बढ़ते ध्वनि प्रदुषण की रोकथाम पर कड़ी कार्यवही हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं श्रीमान् नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री संदीप पटेल के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है जिनके पालन में दिनांक 10.02.24 को मुखबीर से सूचना मिलने पर तारबाहर मस्जिद के सामने डी. जे. को बहुत अधिक तीव्र ध्वनि से बजा रहा था। सूचना पर मौके पर पुलिस बल भेजकर डी जे साउंड सर्विस के संचालक को तलब किया गया नोटिस के जरिये अनुमति पत्र की मांग की गयी संचालक के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुमति पत्र नहीं दिखाया गया डी जे संचालक सनि मसीह पिता सुरेश मसीह उम्र 32 वर्ष निवासी बंगला यार्ड तारबाहर बिलासपुर छ.ग. से थाना लाकर 20 नग छोटा चोंगी, 08 नग साउंड बाक्स, 02नग एम्प्लीफायर, एक नग जनरेटर एवं पिकप वाहन क्रमांक सीजी 10 / एव्ही2277 को जप्त किया गया, डी. जे. साउंड सर्विस के संचालक के विरूद्ध इस्त. क्र. – 01 / 24 धारा 15,16 होलाहल अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल अग्रवाल, उनि. / संजीव ठाकुर, आर. संदीप शर्मा, मुरली एवं प्रफुल लाल का विशेष योगदान रहा ।

 

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