थाना कोनी द्वारा डी जे संचालकों को समझाइश दी गई की डीजे साउंड में साउंड लिमिट का उपयोग करें

बिलासपुर छत्तीसगढ़

दिनांक 10.02.2024 को थाना कोनी में थाना क्षेत्र के 31 डीजे संचालकों को सूचित बैठक बुलाकर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने एवं डीजे का संचालन करने हेतु निर्देश किया गया जिसमें डीजे साउंड में साउंड लिमिटर का उपयोग करना सुनिश्चित करने, प्रयोग किया गए वाहन का में सिस्टम लगाकर विस्तार मोडिफाइड न करने, साउंड सिस्टम का उपयोग किए जाने के लिए समय पर विशेष ध्यान दिए जाने जो की रात्रि 10:00 बजे तक बजाए जाना सुनिश्चित करें ।तथा माननीय एसडीएम न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए गए कार्यक्रम में ही डीजे का संचालन करने का हिदायत दिया गया है। अन्यथा डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करने की कड़ी हिदायत दिया गया। जिसमें तहसीलदार हितेश साहू, अतिरिक्त तहसीलदार मुकेश देवांगन, थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी उपस्थित रहे जिनके द्वारा मीटिंग आयोजन कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

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