थाना सिविल लाईन एवं एसीसीयू की संयुक्त कार्यवाही से किया गया अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने वाले के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अघीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह द्वारा नशे के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान ‘‘निजात‘‘ के दौरान दिनांक 21.01.2024 को थाना सिविल लाईन एवम एसीसीयू की संयुक्त कार्यवाही में जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि महाराणा प्रताप चौक ओवर ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति सफेद रंग झोला में गांजा रखकर बिक्री करने ग्राहक तलास कर रहा है कि सूचना से तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने दिये निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री राजेन्द्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सिविल लाईन श्री संदीप पटेल (भा.पु.से.), के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य एवम एसीसीयू प्रभारी कृष्णा साहू द्वारा संयुक्त टीम गठित कर मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया जहां पर एक व्यक्ति गांजा रखकर बिक्री कर रहा था जिनको घेराबंदी कर तलाशी लेने पर उसके पास में 1 किलो 900 ग्राम गांजा मिला जिसकी कीमती करीबन 19000 रुपये प्राप्त हुआ। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम विजेंद्र कुमार भारद्वाज पिता काशीराम उम्र 32 निवासी ग्राम बोड़सरा थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला बताया। आरोपी के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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