निजात अभियान को ध्यान में रखते हुए सिविल लाईन पुलिस द्वारा किया गया अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्व आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अघीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह द्वारा नशे के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान ‘‘निजात‘‘ के दौरान दिनांक 19.01.2024 को थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि उसलापुर ओवर ब्रिज के पास दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर अवैध लाभ अर्जित कर रहे है कि सूचना से तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने दिये निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री राजेन्द्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सिविल लाईन श्री संदीप पटेल (भा.पु.से.), के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर उसलापुर ओवर ब्रिज के पास रवाना किया गया जिनके द्वारा मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया जहां पर अलग अलग दो व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहे थे जिनको घेराबंदी कर तलाशी लेने पर एक के पास में 32 नग देशी प्लेन शराब एवम एक के पास 31 नग देशी प्लेन शराब मिला जो प्रत्येक में 180 एमएल क्षमता की है जुमला मात्रा लगभग 12 लीटर, जुमला कीमती 5580 रुपये प्राप्त हुआ। उक्त दोनों व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम 01. पवन निर्मलकर पिता पूसाऊ निर्मालकर उम्र 30 वर्ष निवासी उसलपुर ओवर ब्रिज थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर 02. मनोज पाली पिता कन्हैया पाली उम्र 24 वर्ष निवासी उसलपुर ब्रिज के पास थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर का रहने वाला बताया। दोनों आरोपी के विरूद्व आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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