बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक- 07.07.25 को प्रार्थी माधव सिंह पिता स्व. विजय प्रसाद सिंह उम्र 53 वर्ष निवासी देवरीखुर्द तोरवा के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आवेदक अपने साथी विवेक के मोबाईल में दिनांक 06.07.25 का इंस्टाग्राम के स्टेटस में देखा कि उसके अन्य साथी राम सिंह के फोटो में अश्लील लिख कर फोटो पर धमकी भरा कमेंट आरोपी सोहेल खान द्वारा इंस्टाग्राम में पोस्ट किया गया एवं जान से मारने की धमकी संबंध पोस्ट किया था, जिस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक – 349 / 25 धारा 296, 351 (2) बीएनएस कायम कर, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली से टीम बनाकर आरोपी का पता तलाश किया मुखबीर के सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी-सुहैल उर्फ सोहेल खान उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम को दबिस देकर पकडा गया, गिरफ्तार कर कार्यवाही की गया है
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, सउनि भोलेनाथ तिवारी, प्रआर. विनोद यादव एवं हमराह आर. गोकूल जांगडे, धीरेन्द्र सिंह, नत्नाकर राजपूत, राधारमण, नवल पैकरा एवं राहुल जगत के विशेष योगदान रहा है ।












