बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.25 को प्रार्थी मोहम्मद मुस्तकीम पिता मोहम्मद मुख्तार उम्र 29 वर्ष निवासी भारतीय नगर थाना सिविल लाईन के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि भाई हफीज अली जो नाले हैदर सवारी सुन्नी सामाज का तैबा चौक तालापारा से खपरगंज गस्त करने के लिए निकली. थी सुबह करीब 04.00 बजे खपरगंज ईमाम बाडा के पास पहुंचे थे जो सवारी के पीछे सामाज के राजा अली, शरफराज एवं गिरीराज गोस्वामी और रिंटू उपस्थित थे उसी समय खपरगंज का रहने वाला सुहैल खान, अपने साथी समीर खान, जुनैद खान व जुबैद खान मिलकर खपरगंज चौक के पास गुस्त सवारी को रोककर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करने लगे एवं सवारी में लगे चांदी के नाल को धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नियत से खींच कर झुमाझटकी करने लगे और पिछे महिलाओ के साथ अभद्र व्यवाहर करने लगे मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए, सवारी अशुद्ध करने के नियत से नाली का पानी एवं गोबर पानी डालने का प्रयास करने लगे एवं दो समुदायों के मध्य समाजिक तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक-350/25 धारा 353 (ग),296,351 (2), 3 ( 5 ) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना श्रीमान पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.). अति पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली से टीम बनाकर आरोपियों का पता तलाश किया मुखबीर सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों – 01 – सुहैल उर्फ सोहेल खान उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम 02 – मोहम्मद समीर रजा 03 – जुनैद रजा को दबिस देकर पकडा गया, आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया हैं|
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, सउनि गजेन्द्र शर्मा, प्रआरत्र विनोद यादव एवं हमराह आर. गोकूल जांगडे, धीरेन्द्र सिंह, नत्नाकर राजपूत, राधारमण, नवल पैकरा एवं राहुल जगत के विशेष योगदान रहा है।












