बिलासपुर छत्तीसगढ़
दिनांक- 02.07.25 को जरिये मुखबीर मोबाईल से सूचना मिली कि बादल गुप्ता के द्वारा बावली कुंआ हटरी चौक के पास एक बटन वाला धारदार लोहे का चाकू को लेकर आने-जाने वालों को डरा रहा है कि मुखबीर की सूचना से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बघेल को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – बादल गुप्ता पिता रानू गुप्ता उम्र 19 वर्ष निवासी हटरी चौक के पास जूना बिलासपुर थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. को पकड़ा गया जिसके पास बटन वाला लोहे का धारदार एक चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 94 बी. एन.एस.एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप क. – 346/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है। आरोपी के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधक कार्यवाही कर सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिक-अधिक से बाऊंड ओवर की कार्यवाही हेतु पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, सउनि गजेन्द्र शर्मा हमराम स्टॉफ आर. नवल पैकरा, राहुल जगत के विशेष योगदान रहा है।












