पूजा हत्याकांड में दो साल बाद आया फैसला: पिंटू उर्फ लकेश्वर पटेल को आजीवन कारावास, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा

कोरबा छत्तीसगढ़

कोरबा । उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम सिलियारी भांठा में करीब दो वर्ष पूर्व हुए पूजा पटेल हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी पिंटू उर्फ लकेश्वर पटेल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय ने आरोपी पर 100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में पुलिस विवेचना के दौरान जुटाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य और न्यायालय में प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों को अहम माना गया।

शादी तय होने के बीच सामने आया विवाद

जानकारी के अनुसार ग्राम सिलियारी भांठा निवासी पूजा पटेल की वर्ष 2024 में पड़ोसी जिला सक्ती निवासी पिंटू उर्फ लकेश्वर पटेल के साथ शादी तय हुई थी। इसी दौरान पूजा के किसी अन्य युवक से मोबाइल फोन पर बातचीत करने की जानकारी आरोपी को हुई। बताया गया कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी।

आरोप के अनुसार इसके बाद पिंटू उर्फ लकेश्वर पटेल सिलियारी भांठा पहुंचा और पूजा पटेल का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही उरगा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक युवराज तिवारी ने घटना के संबंध में मर्ग कायम किया। इसके बाद पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच आगे बढ़ाई।

विवेचना में जुटाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य

प्रकरण की विवेचना आगे बढ़ने के दौरान तत्कालीन उरगा थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की। पुलिस ने उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एकत्रित किया और प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को दस्तावेजबद्ध किया।

विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिंटू उर्फ लकेश्वर पटेल के विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया। इसके बाद मामले को न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में साक्ष्यों का परीक्षण, आरोपी दोषी करार

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया।

सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी पिंटू उर्फ लकेश्वर पटेल को दोषी ठहराया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

दो साल पुराने मामले में आया न्यायालय का फैसला

करीब दो वर्ष पुराने पूजा पटेल हत्याकांड में आए इस फैसले के साथ मामले की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। घटना के बाद पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई, मर्ग कायम करने, विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाने और उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद प्रकरण का न्यायालयीन परीक्षण हुआ।

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