नाबालिक बालिका दस्तयाब करने में सरकण्डा पुलिस को मिली सफलता।*

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की उम्र करीब 17 वर्ष 8 माह की है जो दिनांक 06.04.2025 को घर से बिना बताये कहीं चली गई है, कोई अज्ञात व्यक्ति नाबालिक लड़की को बहला फूसलाकर अपहरण कर ले गया है की रिपोर्ट पर अपराध सदर

कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की विवेचना दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था कि आज दिनांक 10.04.2025 को पतासाजी दौरान सूचना मिला कि अपहृत बालिका गोपी विष्वकर्मा के साथ नेहरू चौक कहीं बाहर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं, उक्त सूचना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल अपहृत बालिका को दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर अपहृत बालिका को गोपी विष्वकर्मा के साथ नेहरू चौक बिलासपुर में बरामद कर पूछताछ किया गया जो बताई कि गोपी के साथ प्रेम संबंध है जो शादी करने की बात कहकर गोपी विष्वकर्मा इसे शादी करने की बात कहते हुये अपने बहला फूसलाकर अपने साथ ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया है, पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी जाकर आरोपी गोपी उर्फ आर्यन विष्वकर्मा को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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