बिलासपुर छत्तीसगढ़
वर्ष 2018 में थाना रतनपुर में प्रार्थी अनिल मधुकर निवासी खैरखुण्डी के लिखित शिकायत आवेदन पर अनियमित PACL बीमा वित्तीय कपंनी के द्वारा आम जनता/ग्राहकों से 05 वर्षों में रूपये दोगुना करने व अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर लोगों से रकम निवेश कराकर कुल 1449 निवेशको से जमा रकम 42,782,451/- कराया गया जमा रकम वापस नही किया गया हैं। कि प्रार्थी के शिकायत पर PACL बीमा वित्तीय कपंनी के डायरेक्टरों के विरूद्ध धोखाधड़ी करना पाये जाने से थाना रतनपुर में अपराध पजीबद्ध किया गया है। विवेचना दौरान अनियमित वित्तीय कपंनी PACL इंडिया लिमिटेड बीमा कंपनी के डायरेक्टर निर्मल सिंह भंगू निवासी मुक्तसर साहिब मुहाली पंजाब, डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह उर्फ तरलोचन पिता साधु सिंह उर्फ सिद्धू व अन्य डायरेक्टर अनिल चैधरी लेधा, सिकंदर सिंह ढिल्लन, जोगींदर टायगर को पूर्व में गिरफ्तार कर मान. न्यायालय में पेश किया गया हैं। अन्य फरार आरोपी कम्पनी के डायरेक्टरों की लगातार पतासाजी की जा रही थी। गुरमित सिंह व सुब्रतो भट्टाचार्य के जिला जेल में होने की सूचना पर आरोपियों को मान. न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर आरोपी डायरेक्टरों अपने कथन में पुरे भारत के अलग-अलग क्षेत्र के लोगों से PACL कपंनी में लगभग 70,000 करोड़ रूपये जमा होना बताया गया है। उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध धोखाधड़ी करना पाये जाने से आरोपीगणों को माननीय न्यायालय बिलासपुर में पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार चौहान, सउनि उदयभान सिंह, आर.संजय यादव, विजेन्द्र रात्रे का विशेष योगदान रहा।











