बिलासपुर छत्तीसगढ़
विवरण :- दिनांक 26.01.25 को सूचना मिली दिनांक 26.01.25 को दोपहर करीबन 15.30 बजे राजा अहिरवार अपनी पत्नी से झगडा विवाद कर रहा था जिसे आरोपी की मां द्वारा मना करने पर तुम्हें क्या मतलब है मैं अपनी पत्नी से झगडा करूं या मारूं, तुम मेरे मामले में क्यों पड रही हो कहकर आज तुझे जान से मार दूंगा कहकर अपनी मां को घर में रखे लोहे की धारदार चाकू से हत्या करने के नियत से छाती, पेट में चाकू से मार कर चोट पहुंचाया,घरवाले बिच बचाव नहीं करते तो निश्चित ही आरोपी अपनी मां को जान से मार देता आरोपी का कृत्य धारा 109 (1) बीएनएस का घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक – 53 / 2025 धारा-109 (1) बीएनएस, पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक, श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के निर्देश पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, श्री राजेन्द्र जायसवाल, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक, सिटी कोतवाली, श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी किया जो अपने घर में छिपा हुआ था जिसे घेराबंदी कर आरोपी राजा अहिरवार पिता कन्हैया अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी कुम्हारपारा करबला थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर को पुलिस की तत्परता से आरोपी को पकडा गया हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर आरोपी के द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की धारदार चाकू को बरामद किया गया है, आरोपी को विधिवत् दिनांक 27.01.25 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया हैं ।
उक्त कार्यवाही पर थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, सउनि कृष्ण यादव, प्रआर कृष्ण कुमार पाण्डेय, आर- नुरूल कादीर, गोकूल जांगडे, पंकज भोसले का विशेष योगदान रहा है।










