मामूली बात को लेकर प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार*

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी रवि शंकर बरगाह पिता बुधराम बरगाह उम्र 30 वर्ष निवासी लिमतरा पहरी पारा थाना मस्तुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 9/7/24 के रात में आरोपी धन लाल साहू को तालाब में शौच करने से मना करने पर धन लाल साहू अश्लील गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे धारदार टंगिया से प्रार्थी रवि शंकर बरगाह को हत्या करने की नियत से कंधा में जानलेवा हमला करने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा एवम उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री उदयन बेहार के मार्गदर्शन में फरार आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान सूचना मिली कि आरोपी अपना सामान लेकर ऑटो से भागने की तैयारी में था। जिस पर आरोपी का पीछा करते हुए घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त टांगिया को जप्त किया गया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी मस्तूरी अवनीश पासवान, प्रधान आरक्षक सूरज तिवारी, आरक्षक प्रेम बंजारे, मिथलेश सोनवानी, देव सहाय जायसवाल एवम थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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