बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामलें का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी के. उमेश पिता स्व. के. केवट राव उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 11 आश्रय परिसर सिरगिट्टी थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04.04.2024 के सुबह 08 से दोपहर 03.00 बजे के मध्य किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोडकर आलमारी के अंदर रखे एक नग सोने का लाॅकेट, दो नग सोने की अंगुठी व एक नग सोने की चैन कीमती जुमला 20000 रू. चोरी कर ले गया है जिस पर अपराध पंजीबध्द कर अज्ञात आरोपी व चोरी हुये मशरूका की पतासाजी की जा रही थी इसी क्रम मे दिनांक 06.04.2024 को मुखबीर सूचना पर संदेही बबलू सिंह पिता पूरन सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी मेमोरियल स्कूल के पास सिरगिट्टी को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर आश्रय परिसर मकान से चोरी करना
स्वीकार किया। आरोपी के घर से चोरी हुये मशरूका 05 नग लक्ष्मी लाकेट छोटा बडा, सोने का लक्ष्मी लाकेट 03 नग, सोने का 04 नग गेहूॅ दाना, सोने का 01 नग बालाजी का लाॅकेट, सोने की एक जोडी टाॅप्स, 01 जोडी सोने का सुई धागा, 01 नग सोने की फुल्ली, 01 नग सोने का चैन, 01 जोडी का चांदी का पायल, 02 जोडी चांदी का बिछिया, 01 नग चांदी का कुमकुम बरनी बरामद कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसान को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक भारती मरकाम, प्र.आर. 675 प्रवीण पाण्डेय, आरक्षक विरेन्द्र राजपूत एवं केशव मार्को की अहम भूमिका रही।











