बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने दिनांक 26.05.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लड़की उम्र करीब 16 वर्ष 09 माह की घर से बिना बताये कहीं चली गई है, कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फूसलाकर अपहरण कर ले गया है, प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की विवेचना दौरान अपहृता की एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा पु से) के निर्देशानुसार जिले में *ऑपरेशन मुस्कान* के तहत् गुम हुये नाबालिक बालक एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक दस्तयाब करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में अपहृत नाबालिक बालक/बालिकाओं की लगातार पतासाजी हेतु साइबर सेल बिलासपुर से तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई कि अपहृता दिनांक 23.07.2025 को सूचना मिला कि प्रकरण की अपहृता संदेही के साथ चेन्नई में है उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिनके निर्देश के परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल ,थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के मार्गदर्शन में टीम तैयार कर टावर लोकेशन के आधार पर तत्काल टीम गठित कर चेन्नई रवाना किया गया जिनके द्वारा अपहृत बालिका को आरोपी अजय कुमार ठाकुर के कब्जे से बरामद किया जिससे पूछताछ करने पर अपहृत बालिका द्वारा बताई कि आरोपी बहला फूसलाकर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ चेन्नई लाकर कार्टून फैक्ट्री में काम में लगा दिया प्रार्थिया के कथन अनुसार शादी करूंगा बोलकर बहलाफुसलाकर ले जाना पाए जाने पर प्रकरण में धारा 87 बीएनएस लगाकर आरोपी विक्रम पासवान को दिनांक 31.07.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक भावेश शेंडे, प्र आर मनोहर लकड़ा, महिला आर. आरती साहू, आर. सैय्यद मोह अली का विशेष योगदान रहा।












