कोरबा छत्तीसगढ़
कोरबा जिले में आगामी त्योहारों के मद्दे नजर कलेक्टर अजीत वसंत एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक यू बी एस चौहान, , नेहा वर्मा के मार्ग दर्शन में जिले के सभी थाना/ चौकी में बैठक कर जिले शांति व्यवस्था बनाए रखने बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए है
इसी तारतम्य में जिले के उपनगरीय क्षेत्र दर्री में नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीएसपी दर्री विमल कुमार पाठक के द्वारा नगर में आयोजित रास गरबा ,जगराता ,डांडिया एवं आगामी दशहरा त्योहार को ध्यान में रखकर सभी आयोजकों एवं समितियो के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई ।
उक्त बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्च न्यायालय, शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संबंध में बताया गया एवं विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर निम्न स्पष्ट निर्देश दिए गए-
1.धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार के अभद्र ,फूहड़ ,अश्लील, फिल्मी गानों एवं नृत्य का प्रदर्शन न किया जाए।
2.ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग उच्च न्यायालय ,सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार किया जाए ।
3.कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन ना किया जाए चाहे वह लाइसेंसी ही क्यों न हो।
4.ऐसे व्यक्तियों जो शराब या अन्य नशे की हालत में हो उन्हें कार्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए।
5, ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं उन्हें वालंटियर के माध्यम से पहचान कर कार्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए।
6. प्रत्येक समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यातायात को सुगम बनाए रखें एवं पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखें ।
7. कार्यक्रम स्थल एवं पार्किंग में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रखें ।
8. समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल एवं आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं एवं कार्यक्रमों का फोटोग्राफी एवं वीडियो ग्राफी कराया जाए।
9. वॉलिंटियर्स के माध्यम से कार्यक्रम में आने वाले लोगों का पहचान पत्र चेक किया जावे।
10. कार्यक्रमों में भीड़ अधिक होने की संभावना को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं फायर ब्रिगेड एवं एंबुलेंस की व्यवस्था की जावे।
11. कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने पर पुलिस एवं प्रशासन को सूचित करें, और सभी 112,पुलिस नियंत्रण कक्ष, संबंधित थाना प्रभारी एवं csp का मोबाइल नंबर रखें।
12. अपने वालंटियर्स को कार्यक्रम में आने वाले लोगों से अच्छे व्यवहार के लिए समझाइस देवें।
13.आयोजकों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन नही किये जाने एवं उसके कारण किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर उस के लिए आयोजन समिति जिम्मेदार होंगे।
इस बैठक में नवरात्रि के पंडालों के निर्माण दौरान और लाइटिंग व्यवस्था के दौरान खुले कटे तारों पर ध्यान देने, पंडाल के प्रवेश द्वार और प्रतिमा के समीप सीसीटीवी कैमरा इनस्टॉल करवाने, वालंटियर नियुक्त करने, रात्रि में नवरात्रि के पंडाल में निगाह रखने हेतु पृथक से वॉलिंटियर की व्यवस्था करने, थाना प्रभारी सी एस पी समेत समाधान हेल्पलाइन नंबर के पंपलेट चश्पा करने, डीजे का इस्तेमाल नहीं करने, भीड़ भाड़ वाले स्थानों के समीप वाहनों पर नियंत्रण हेतु पॉइंट ड्यूटी लगाने तथा आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के संबंध में चर्चा की गई











