बिलासपुर छत्तीसगढ़
बिलासपुर:मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सावन कुमार गुप्ता पिता अशोक कुमार गुप्ता उम्र 22 वर्ष निवासी पुराना बस स्टैण्ड करबला रोड थाना सिटीकोतवाली का थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश किया है कि दिनाँक 060023 के रात्रि 10 बजे अनिल पांडेय कबाड़ी के यहां काम करने वाला ही बोटली धुर एवं उसके दो अन्य साथी शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे नहीं देने पर मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार जान से मारने की धमकी देते हुये दुकान में तोडफोड करते हुये अपने हाथ में रखे चाकू से वार करने की कोशिश कर रहा था स्टाफ के साथ और मेरे साथ मारपीट किये थे आवेदन पर से अपराध 164/23 धारा 294,506,323,427,327,34 भादवि 25.27 आसे एक्ट कर पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हीरालाल उर्फ खोटली ध्रुव दिनांक 02.12.23 को पुराना बस स्टैण्ड के पास चाकू रखकर लोगों का भयभीत कर रहा था, जिले में इस तरह की अन्य घटनायें होने की सूचना पर श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) श्री संदीप पटेल के द्वारा तत्काल तस्दीक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतू दिशा निर्देश देने पर थाना प्रभारी तारबाहर के नेतृत्व में टीम गठीत कर हीरालाल उर्फ खोटली ध्रुव को घेराबंदी कर पकडा गया जो अपराध करना स्वीकार किया है आरोपी के कब्जे से 1 नग स्टील का चाकू जप्त कर विधिवत अभिरक्षा में लिया गया। जिसे रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना तारबहार के थाना प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार चौधरी, उनि श्रवण टण्डन, आर०-अरविंद, संदीप, रूपलाल चंद्रा, मुरली का योगदान रहा ।