राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय लॉ इन्फोर्समेंट कोटपा अधिनियम 2003 की कार्यशाला संपन्न

कोरबा छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के नेतृत्व में दिनांक 18 फरवरी 2026 को जिला स्तरीय लॉ इनफोर्समेंट कोटपा अधिनियम 2003 के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के 40 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि श्री विवेक त्रिपाठी , उप संचालक (अभियोजन) कोरबा, डॉ.मानसी जायसवाल, जिला सलाहकार(एनटीसीपी), श्री सुनील कुमार साण्डे (औषधि निरीक्षण) के द्वारा कार्यशाला को संबोधित किया गया।

इस कार्यशाला में तम्बाकू से होने वाली हानिकारक बिमारियों, कैंसर, हृदय रोग, सांस लेने की समस्या और अन्य तंबाकू सेवन से होने वाले शारीरिक और मानसिक दुस्प्रभावों के बारे में जानकारी दिया गया , कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं,महत्वपूर्ण धारा 04 धारा 6 (अ),6(ब) धारा 6 और धारा 7 के बारे में, ई सिगरेट पर कार्यवाही,हुक्का बार में हुक्का, धुम्रपान करने पर रोक के बारे में विस्तार से बताया गया साथ ही तम्बाकू सेवन से छुटकारा पाने तथा स्कूलों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने निर्धारित मापदंडों को बताया गया| कार्यशाला में जिला चिकित्सालय कोरबा में स्थित तम्बाकू नशामुक्ति केन्द्र में डी जा रही नि:शुल्क परामर्श एवं नि:शुल्क दवाइयों के बारे में जानकारी दिया गया | इसके साथ ही आईसी सामग्री तथा पाम्पलेट वितरित किया गया। इस कार्यशाला को संपन्न कराने में डॉ.कुमार पुष्पेश, नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम), श्री पद्माकर शिंदे, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, श्री दुश्यंत कोटांगले (एफएलओ) तथा संतोष केवट सोसल वर्कर (एनटीसीपी) का सहयोग रहा।

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