बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह(भापुसे) द्वारा जिले में चाकू बाजी पर लगाम लगाने उन पर सख्त कार्यवाही करने निर्देशित किया गया हैं जिसके पालन में क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर पतासाजी की जा रही हैं कि दिनांक 17.08.2025 को पुलिस सहायता केन्द्र मोपका को सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति जैतखाम के पास चिल्हाटी तिराहा में धारदार नोकदार तलवारनुमा हथियार को लहराकर आमजनों में दहशत व्याप्त कर रहा है कि सूचना मिलने पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर बिलासपुर श्री राजेंद्र जायसवाल (रापुसे)एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल(रापुसे ) व थाना प्रभारी सरकंडा श्री निलेश पांडेय को अवगत कराया जाकर उनके मार्ग दर्शन एवं मोपका प्रभारी उप निरी. भावेश शेंडे के नेतृत्व में टीम द्वारा घेराबंदी कर जैतखाम के पास चिल्हाटी तिराहा में आरोपी (1) अमरजीत रात्रे उर्फ भोला (2)त्रिदेव केवट उर्फ छोटू को पकड़ा गया। जिसके कब्जे से 02 नग धारदार तलवारनुमा हथियार को जप्त कर गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु भेजा गया है ।
उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरी.भावेश शेंडे, प्र आर मुरली मोहन राठौर, रविकांत सैनिक,आर दीपक खांडेकर,संतोष राठौर, महिला आरक्षक रामकुमारी धुर्वे का सराहनीय योगदान रहा।












