बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.03.2025 को मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी अथर्व सौम्य सिंह एवं एक नाबालिक के कब्जे से प्रतिबंधित कफ सिरप 55 नग बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही करते हुये आरोपी अथर्व सौम्य सिंह को नाबालिक के साथ न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है, प्रकरण में *ईण्ड टू ईण्ड* विवेचना करते हुये मुख्य आरोपी भांचा उर्फ तानु महंत के द्वारा झारखण्ड देवघर से राज मेडिकल संचालक से सम्पर्क कर गिरफ्तार आरोपी अथर्व सौम्य सिंह एवं नाबालिक के माध्यम से प्रतिबंधित कफ सिरप मंगवाना पाये जाने पर प्रतिबंधित कफ सिरप उपलब्ध कराने वाले मेडिकल संचालक के संबंध में तकनीकी साक्ष्य एकत्र किया जाकर आरोपी रितुराज सिंह को देवघर झारखण्ड से गिरफ्तार किया गया है, प्रकरण में मुख्य आरोपी तानु उर्फ भांच मेश्राम फरार था जिसके संबंध में पतासाजी की जा रही थी कि आज दिनांक 04.06.2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि तानु महंत उर्फ भांचा अपने घर नूतन चौक सरकण्डा आया हुआ है, उक्त सूचना से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय दिशा निर्देशन में उप निरी. अवधेश सिंह के हमराह टीम तैयार कर आरोपी टानू उर्फ तानु महंत उर्फ भांचा को उसके सकुनत पर घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जूर्म स्वीकार किया जिससे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।











