बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राममूर्ति साहू पिता दषरथ लाल साहू उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 56, चांटीडीह सरकण्डा का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.05.2025 को वह अपने ससुराज से वापस चांटीडीह जा रहा था रात्रि करीब 11.45 बजे शनिचरी शराब भट्ठी से पहले नया बैराज के सामने चांटीडीह मोड़ के पास मोबाईल से बात कर रहा था कि उसी समय वहां पर खड़े दो लड़के आये ओर मोबाईल एवं गले में पहने सोने के चैक को झपटा मारकर छिनकर बैराज की ओर भाग गये है, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था कि आज दिनांक 04.06.2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि दिनांक 30.05.2025 के रात्रि में मनीष गंधर्व अपने साथी अंकित साहू के साथ रास्ते में आने-जाने वाले लोगों को रोक-रोककर परेषान कर रहे थे, मुखबीर की उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुये संदेही मनीष गंधर्व को शनिचरी बाजार में घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथी अंकित साहू के साथ मिलकर प्रार्थी के साथ झपटमारी करना स्वीकार करते हुये झपटे हुये सोने के चैन एवं मोबाईल बरामद कराया जिसे विधिवत् जप्त कर आरोपी मनीष गंधर्व को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है, आरोपी अंकित साहू फरार है।
उक्त कार्यवाही में प्र आर प्रमोद सिंह, प्र आर बलवीर सिंह, आर विवेक राय, आर विकास यादव, आर संजीव जांगड़े और आर एस के पाटले का सराहनीय योगदान रहा।











