बिलासपुर छत्तीसगढ़
विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन मे आज दिनांक 23.03.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि *खोली पारा ग्राम घुटकू* में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब निर्माण कर बिक्री कर रहे हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराते हुए निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेंद्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में टीम गठित कर कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर रेड कर आरोपिया *रोहणी बाई लोनिया पति स्वर्गीय बालक राम लोनिया निवासी खोली पारा ग्राम घुटकू थाना कोनी* 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 4000 रुपए को विधिवत जप्त कर आरोपियां के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपिया 23.03.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
*अवैध शराब और अवैध कार्यों में संलिप्त रहने वाले पर इसी तरह लगातार प्रहार जारी रहेगा*
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक किशोर केवट, उप निरीक्षक मनोरमा तिवारी , प्रधान आरक्षक 536 सत्येंद्र सिंह , आरक्षक वीरेंद्र भोई , आरक्षक 1235 राकेश खांडे 1354 थामेन्द्र रात्रे, महिला आरक्षक 274 वंदना, उत्तरी भारती एवं आरक्षक योगेश पाण्डेय और प्रमोद कँवर का विशेष भूमिका रहा।












