बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.25 को होली त्यौहार उत्सव मनाया जा रहा था कि शाम लगभग 17.00 बजे मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि गोल बाजार के पास नशे की हालत में कुछ लोग हुडदंग मचा रहे है एवं आम जनता के साथ मारपीट कर डरा धमका रहे है कि सूचना पर पुलिस मौके पहुंचकर समझाईश देने का प्रयास किया गया, जो पुलिस वालों को ही अश्लील गाली गुप्तान करते हुए हम लोग 18 चक्का गाडी के ड्रायवर है जब चाहे तब तुम लोगों को गाडी से कुचल देंगे की धमकियां देते हुए गाली गुप्तान करते हुए हांथ मुक्का से मारपीट करने लगे जिससे आरक्षक धनेश साहू के बायं हाथ की उंगलियों में एवं कान में चोट आयी एवं साथ में महिला आरक्षक पुष्पा खरे की बांये भुजा में चोंट आयी है कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक-145/25 धारा 296, 115 (2), 351 (2), 3 ( 5 ), 221 (1) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से) के द्वारा निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में गोल बाजार के पास से आरोपी – संजू यादव, रविशंकर यादव एवं गौरी शंकर यादव निवासी चांटीडीह सरकण्डा बिलासपुर को पकड़ कर थाना लाया गया, अगर आरोपियों को तत्काल थाना पकड कर नहीं लाते तो अवश्य की किसी अप्रिय घटना को कारित कर सकते थे। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, उनि चंदन सिंह मरकाम हमराम स्टॉफ आर. गोकुल जांगडे, नुरूल कादिर, टंकेश साहू, धनेश साहू, मआर. पुष्पा खरे के विशेष योगदान रहा है।











