बिलासपुर छत्तीसगढ़
विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत होली एवं रमजान त्यौहार के पूर्व अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 13.03.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी में होली त्यौहार में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब निर्माण कर बिक्री कर रहे हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी में कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर रेड कार्यवाही कर आरोपीगण 01. श्रीमती दूज कुमारी वर्मा पति सुमेर वर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी के कब्जे से 45 लीटर महुआ शराब कीमती 9000 रुपए 02. भरत स्वरूप वर्मा पिता राम कुशल वर्मा उम्र 38 वर्ष निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी के कब्जे से 135 लीटर महुआ शराब कीमती 13500 रुपए 03. छेदी लाल वर्मा पिता कालीचरण वर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी के कब्जे से 165 लीटर महुआ शराब कीमती 33000 रुपए 04. समीर वर्मा पिता ग्वालन वर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी के कब्जे से 135 लीटर महुआ शराब कीमती 27000 रुपए कुल 480 लीटर महुआ शराब कीमती 82500 रुपए को विधिवत जप्त कर आरोपियां के विरूद्ध धारा 34(1) क, 34(2) आबकारी एक्ट एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये को 13.03.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा।
*अवैध शराब और अवैध कार्यों में संलिप्त रहने वाले पर इसी तरह लगातार प्रहार जारी रहेगा – थाना प्रभारी कोटा*
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी श्री सुमित कुमार (प्र.भा.पु.से.),उप निरीक्षक राज सिंह , सहायक उप निरीक्षक हेमंत पाटले, प्रधान आरक्षक 41 रवींद्र मिश्रा , प्रधान आरक्षक सनत पटेल, आरक्षक 192 धर्मेन्द्र साहू ,महिला आरक्षक 933 दीपिका लोनिया का विशेष भूमिका रही।











