बिलासपुर छत्तीसगढ़
– मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 25.02.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि सुंदनपारा कोटा में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब निर्माण कर बिक्री कर रहे हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में दो टीम गठित कर सुंदनपारा कोटा में कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर रेड कार्यवाही कर
आरोपी दुर्गेश मरावी पिता श्रीराम स्वरूप मरावी उम्र 34 वर्ष निवासी सुंदनपारा कोटा को विधिवत जप्त कर आरोपी विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये को 25.02.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक रिमाण्ड में
भेजा जा रहा हैं।
उक्त कार्यवाही में श्री सुमित कुमार (प्र.भा.पु.से.), सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल सोनी,सहायक उप निरीक्षक हेमंत पाटले, सहायक उप निरीक्षक ओंकार बंजारे, प्रधान आरक्षक 479 प्रेम प्रकाश कुर्रे , प्रधान आरक्षक 41 रवींद्र मिश्रा का विशेष भूमिका रही।











