बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सिटी कोतवाली के मर्ग क्रमांक-36 / 2023 धारा 174 जा.फौ. में मृतिका के द्वाराा दिनांक 04.11.23 से 05.11.23 के मध्य टिकरापारा के मकान में फांसी लगाकर आत्म हत्या की थी मर्ग सदर की जांच पर राजू
सारथी उर्फ नानू पिता फोटो लाल सारथी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम तरकेला थाना जूटमिल जिला रायगढ के द्वारा मृतिका से प्रेम संबंध था जिसके चलते आरोपी मृतिका को मोबाईल से एवं किराये के मकान में आकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करता था, जिससे क्षुब्ध होकर मृतिका दिनांक 04.11.23 से 05.11.23 के मध्य टिकरापारा किराये के मकान बिलासपुर में फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली थी मृतिका के द्वारा सुसाईड नोट पर मौत का जिम्मेदार राजू सारथी को बतायी थी, मर्ग जांच पर से थाना सिटी कोतवाली में अप.क्र. – 49/24 धारा 306 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी घटना दिनांक से फरार था आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के द्वारा प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए आरोपी की पतासाजी कर कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार आरोपी उडीस से अपने गांव तरकेला थाना जुटमिल रायगढ आया हुआ है एवं पुनः उडीसा जाने के फिराक में है कि मुखबीर की सूचना के आधार पर प्रकरण के आरोपी दिनांक 13.02.25 को त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम तरकेला थाना जुटमिल जिला रायगढ से दबिश देकर पकडा गया हैं। आरोपी को विधिवत दिनांक 13.02.25 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, उनि बसंत साहू, हमराह स्टॉफ आर. नवल पैकरा, राधारमण पटेल के विशेष योगदान रहा है









