बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ओमप्रकाश मानिकपुरी उर्फ गब्बर पिता दयादास मानिकपुरी उम्र 23 वर्ष निवासी अशोक नगर मुरूम खदान सरकण्डा का दिनांक 02.02.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रात्रि में करीब 09.30 बजे खान खाकर घर के बाहर खड़ा था तभी मोहल्ले का संजू दौड़ते हुये आया और बताया कि पप्पू साहू के घर छट्ठी कार्यक्रम के दौरान श्रवण साहू और मुन्नू खान लोगों से झगड़ा विवाद हो रहा है, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो श्रवण साहू को मुन्नू खान, रिंकू खन, अकबर खान, असरफ खान, सलमान खान, खिजाम खान, सहाजद खान लोग मिलकर लात मुक्के डंडे से मारपीट कर रहे थे जिसे छुड़ाने का प्रयास किया तो रिंकू खान पीछे से पकड़ा और मुन्नू खान मेरी हत्या करने के नियत से चाकू निकालकर पेट में ताबड़तोड़ वार कर चोंट पहुंचाया है, इसी बीच पीछे से भी कोई डण्डा से सिर में मारा जिससे जमीन पर गिया गया, सभी लोग एक राय होकर श्रवण साहू व मुझे हत्या करने के नियत से चाकू से मारपीट कर चोंट पहुंचा कर भाग गये हैं, घटना को आसपास के लोग देखे सुने हैं, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 192/2025 धारा 109, 191(2), 191(3), 190 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभरता को देखते हुये घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किये। जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं सी.एस.पी (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के दिशा निर्देशन में टीम तैयार कर आरोपियो का पतासाजी किया गया जो आरोपीगण अपने सकुनत से फरार थे जिसकी पतासाजी कर आज दिनांक 03.02.2025 को आरोपी मुन्नू खान, रिंकू खन, अकबर खान, असरफ खान, सलमान खान, खिजाम खान, सहाजद खान को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार करते हुये घटना में प्रयुक्त प्रयुक्त चाकू बरामद कराये जिसे विधिवत् जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।










