बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 18.09.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की दिनांक 17.09.24 के रात्रि मंे घर से बिना बताये कहंी चली गई है कोई अज्ञात व्यक्ति नाबालिक लड़की को बहला फूसलाकर अपहरण कर ले गया है की रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की विवेचना दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था कि दिनांक 25.01.2025 को सूचना मिला कि अपहृता रेल्वे स्टेशन क्षेत्र में घूम रही है, उक्त सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल अपहृत बालिका को दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर अपहृत बालिका को रेल्वे स्टेशन बिलासपुर से दस्तयाब कर पूछताछ करने पर बताई कि आरोपी पिताम्बर उर्फ नानू धु्रव इसके पड़ोस मंे रहता है, जो इसे बहला फूसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर गया और शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया है, पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी जाकर आरोपी पिताम्बर उर्फ नानू धु्रव को उसके घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।










