गोंडपारा सांई मंदिर के पास धारदार लोहे का चाकू से आने जाने वाले लोगों को डराने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर की गई कार्यवाही

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक- 21/01/2025 को जरिये मुखबीर मोबाईल से सूचना मिली कि सांई राज ईडकर नाम का व्यक्ति गोंडपारा सांई मंदिर के पास धारदार चाकू को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है कि मुखबीर की सूचना से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – सांई राज ईडकर पिता रामेश्वर राव ईडकर उम्र 27 वर्ष निवासी अशोक नगर थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर को घेराबंदी कर पकडा गया जिसके पास एक धारदार लोहे का चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 94 बी. एन. एस. एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप. क. – 44/25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानीक कार्यवाही की गई है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, सउनि कृष्ण कुमार यादव हमराम स्टॉफ आर. गोकुल जांगडे, नुरूल कादिर, धनेश साहू, टंकेश साहू के विशेष योगदान रहा है।

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