पुरानी रंजीश को लेकर खुखरी से वार करने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर भेजा जेल ।

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 09.01.25 थाना उस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक- 09.01.25 को दिन में 11.30 बजे प्रार्थी अपने दोस्त निखिल देवांगन के साथ सिम्स अस्पताल से घर जाते समय सांई मंदिर गोडपारा नदी तरफ जाने वाले रास्ते में डाबरी पारा मोहल्ले में रहने वाला आरोपी बालमुकुंद यादव उर्फ छोटू वहां मिला जो प्रार्थी को पुरानी रंजिश को लेकर मां बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए नारियल काटने वाला खुखरी से प्रार्थी के पैर पर वार कर चोंट पहुंचाया । प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध कमांक – 20 / 25 धारा 296,115 (2) ,351 ( 2 ) 3 ( 5 ) बीएनएस एवं 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर विवेचना में लिया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – बालमुकुंद यादव पिता भरत लाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी डबरीपारा साईंस कालेज के पास थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर को डाबरी पारा सरकंडा से पकड़ा गया जिसके पास से अपराध में प्रयुक्त औजार एक लोहे की धारदार , नारियल काटने वाली खुखरी जप्त की गई।आरोपी का कृत्य अपराध धारा 296,115 (2), 351 ( 2 ) 3 ( 5 ) बीएनएस एवं 25 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में सउनि गजेन्द शर्मा, आर. गोकुल जांगडे, नुरूल कादीर, रत्नाकर सिंह, संजय श्याम के विशेष योगदान रहा है।

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