ओवरलोड राखड़ लेकर चलने वाले वाहनों पर सतत कार्यवाही करेंः कलेक्टर*

कोरबा छत्तीसगढ़

कोरबा 07 जनवरी 2025/ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य में गठित स्टेट लेवल मॉनिटरिंग एण्ड इंप्लिंटेशन कमेटी की बैठक के निर्णय अनुसार जारी एसओपी का पालन करने के संबंध में आज कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने और प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख कारकों पर नियंत्रण के निर्देश देते हुए नियमित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम, परिवहन अधिकारी तथा पर्यावरण अधिकारी को टीम बनाकर राखड़ लेकर चलने वाले वाहनों की जांच करने जिले की सड़कों में ओवर लोड होकर संचालित हो रहे भारी वाहनों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि भारी वाहन चलने वाले मार्गों में धूल उड़ने पर पानी का छिड़काव भी किया जाए। उक्त बैठक में श्री आशुतोष पांडेय, आयुक्त, नगर पालिक निगम, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला उद्योग महाप्रबंधक, समस्त मुख्य नगर पालिक अधिकारी, आर.टी.ओ., मेसर्स एन.टी.पी.सी. एस.ई.सी.एल, सी.एस.ई.बी. पूर्व एवं सी.एस.ई.बी. पश्चिम तथा लैंको के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री वसंत ने निर्देशित किया कि नगरीय निकायों को सड़कों की नियमित रूप से साफ-सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, खुले में कचरा जलाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएं। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी को उद्योगों की चिमनी की सतत् मॉनिटरिंग करने एवं उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उद्योगों/खदानों को छ.ग.पर्यावरण मंडल द्वारा जारी एस.ओ.पी. का अनिवार्य रूप से पालन करने तथा एसडीएम, पुलिस, पर्यावरण एवं आरटीओ की संयुक्त टीम बनाकर एसओपी की उल्लंघन करने वाले वाहनों और उद्योगों के विरूद्ध समय-समय पर ठोस कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान में परिवहन हेतु वाहनों से उत्सर्जन मानकों के अनुरूप रहना चाहिए एवं परिवहन के दौरान वाहन में वैध पी.यू.सी. प्रमाण पत्र उपलब्ध रहना चाहिए। प्रत्येक खदान / उद्योग / संस्थान में संचालित भारी वाहनों को गुणवत्ता युक्त तारपोलिन से वाहन कव्हर करने के निर्देश देते हुए कहा कि वाहन की बॉडी, जिसे तारपोलिन द्वारा ढ़का जाना है, में कोई छिद्र अथवा क्रेक नहीं होना चाहिये, जिससे इसमें भरे जाने वाला मटेरियल परिवहन के दौरान सड़क पर नहीं गिरे। तारपोलिन वाटरप्रूफ, वियर रेजिस्टेंट होनी चाहिये। यह कटी-फटी अथवा क्षतिग्रस्त नही होनी चाहिये। वाहन को तारपोलिन से कव्हर करने के पश्चात इस प्रकार बांधा जाकर सील किया जाना चाहिए ताकि परिवहन के दौरान वाहन से मटेरियल के बाहर गिरने/उड़ने की संभावना न रहे। उन्होंने जिले में इलेक्ट्रीक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाने पहल करने के निर्देश दिए।

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