छत्तीसगढ़ जनवार्ता
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.09.2024 को थाना उपस्थित रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी घर की लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर अपने साथ ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (ips)द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी एवं पीड़िता को दस्तयाब करने हेतु निर्देशित करने पर टीम बनाकर बिल्हा से पुणे रवाना किया गया विवेचना के दौरान अपह्ता एवं संदेही की पतासाजी पर अपह्ता को दिनांक 15.10.2024 को सतारा महाराष्ट्र से दुर्गेश कुर्रे पिता स्व. लखन कुर्रे उम्र 23 वर्ष निवासी खैरा थाना सीपत जिला बिलासपुर के कब्जे से बरामद किया गया है। आरोपी द्वारा पीडिता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार किया है जिस पर प्रकरण मे धारा 87,64 भा.न्या.सं. 04, 06 पोक्सो एक्ट जोडी जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश टाण्डेकर, उनि शत्रुहन लहरे, प्र.आर. 53 अनिल साहू, आरक्षक योगेश साहू व महिला आरक्षक आशा साहू accu के महिला आरक्षक शकुंतला साहू का विशेष योगदान रहा।