बिलासपुर छत्तीसगढ़
ममाले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रजनेश सिंह पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा लगातार कबाडीयों के विरूद्ध कार्यवाही करने निर्देश दिये गये थे के तहत कबाडीयों पर लगातार निगाह रखी जा रही है कि दिनांक 26.09.24 को पुराना बस स्टैण्ड के पास पिकप वाहन कमांक सीजी 07/एएक्स 8836 को संदेह के आधार पर चेक की गई जिसमें भारी मात्रा में लोहे का कबाड भरा पाया गया इस संबंध में पिकप वाहन चालक जो परिवहन कर रहा था नाम राजेश सोनवानी ने बताया की कबाडी छोटॅ पाण्डेय पिता अनिल पाण्डेय उम्र 30 वर्ष निवासी कतियापार शिव चौक सिटी कोतवाली बिलासपुर के पुराना बस स्टैण्ड कबाड दुकान से भरकर छोटू पाण्डेय के कहे अनुसार ईमलीपारा अपने गोदाम ले जाना बताया है। अवैध कबाड रखा हुआ पाया गया इस संबंध में बील प्रस्तुत करने तथा गुमास्ता लायसेंस पेश करने नोटिस दिया गया जो बील व गुमस्ता लायसेंस नहीं होना बताया, पिकप वाहन में भरे अवैध रूप से लोहे का पाईप-01 नग, लोहे का सरिया राड छोडा बडा, एक नग लोहे का आक्सिजन सैलेण्डर एवं लोहे स्कैब कुल वजनी 690 किलो कबाड मय पिकप वाहन कुल कीमती 2,20,000/- रू. को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहों के समक्ष धारा 35 (1), (ड.), बीएनएसएस/303 (2) बीएनएस के तहत विधिवत जप्त कर कार्यवाही की गई। अग्रिम कार्यवाही जारी है।
उक्त कार्यवाही पर थाना प्रभारी निरीक्षक एस.आर. साहू, उनि. चंदन सिंह मरकाम, उनि सीता साहू, आर. सैय्यद नूरूल एवं गोकूल जांगडे का विशेष योगदान रहा है।