शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ करता रहा शारीरिक शोषण

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने दिनांक 19.07.2024 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2023 में कम्पनी गार्डन में घूमने जाने के दौरान अभिषेक डहरिया के साथ जान पहचान हुआ था जिससे आपस मे दोस्ती होने पर बातचीत करते थे। बातचीत के दौरान वह शादी करूंगा और तुम्हारी पुत्री को भी अपनाऊंगा बोलकर इसके निवास कपिलनगर सरकण्डा आकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा जिसे शादी करने के लिए कहने पर शादी करने से इन्कार कर दिया। जिससे वह बातचीत करना बंद कर दिया था। दिनांक 18.07.2024 को अभिषेक डहरिया यदुनंदन नगर तिफरा बुलाया और मारपीट किया तथा दिनांक 19.07.2024 को इसके घर कपिल नगर सरकण्डा आकर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर मारपीट किया है। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को जानकारी दी गई, जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी अभिषेक डहरिया को रिपोर्ट के महज 3 घंटों के भीतर विधिवत् गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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