पुरानी रंजिश व व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा बना घटना कारण। आरोपियों द्वारा किया गया था हत्या का प्रयास।

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अजित सिंह पिता स्व. देवकुमार सिंहू उम्र 56 वर्ष निवासी गौर कालोनी महाराणा प्रताप नगर तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.) का दिनांक 07.05.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.05.2024 को रात करीब 09.30 बजे करीबन प्रार्थी के पुत्र अक्षय को गुफरान अली, साजिद खान, मोहसीन खान व उनके एक अन्य साथी द्वारा हत्या करने के नियत से किसी धारदार नूकीली वस्तु व ईट से मारपीट कर चोट पहुॅचाये थे जिस पर अपराध पंजीबध्द कर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह को हालात से अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाईन) श्री उमेश प्रसाद गुप्ता से दिशा निर्देश पर एसीसीयु व थाना सिरगिट्टी की टीम गठित कर आरोपियों का पतासाजी कर गुरफान अली, साजिद व मौसिन खान को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर अक्षय के साथ अपराध घटित करना स्वीकार किये। प्रकरण के आरोपियो से घटना मे प्रयुक्त एक धारदार चाकू व ईट जप्त कर तीनो आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से अवगत कराकर आज दिनांक 09.05.2024 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में एसीसीयु प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक अजहरउद्दीन प्रधान आरक्षक बलवीर सिंह, आरक्षक नवीन एक्का सरफराज खान थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक भारती मरकाम, सउनि विरेन्द्र नेताम , प्र.आर. 84 विरेन्द्र धनकर की अहम भूमिका रही।

हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
अभी यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें  
स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now