आरोपीयो  द्वारा चोरी के सामान को घर के बाडी पर छिपा कर रखा हुआ था।

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामलें का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी अंकित गुप्ता पिता स्वर्गीय बलदेव प्रसाद गुप्ता 26 वर्ष निवासी पुराना बस स्टैंड बिलासपुर का दिनांक 06.04.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोरमी निवासी प्रशांत धुरी विद्युत विभाग का 11 kV कंडक्टर तार को दिनांक 05.04.2024 को जम्फर बंद कर मीटर तार को काटकर चोरी कर ले गया है जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया‌। प्रकरण के विवेचना दौरान प्रशांत धुरी को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर अपने साथी अनिल धुरी एवं योगेंद्र धुरी के साथ मिलकर बिजली तार चोरी करना स्वीकार किये। प्रकरण के आरोपी के दोनों साथी का पता तलाश कर थाना लाकर तीनों आरोपियों की कब्जे से एल्युमिनियम का कंडक्टर तार लंबाई करीबन 300 मीटर कीमती 15000 रुपए बरामद कर आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक भारती मरकाम, प्र.आर. 1339 मनोज राजपूत, आरक्षक विरेन्द्र राजपूत एवं केशव मार्को की अहम भूमिका रही।

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