बिलासपुर छत्तीसगढ़
– दिनांक 12.03.2024 को आवेदिका श्रीमती ज्योति कश्यप पति अंकित कश्यप उम्र 27 वर्ष निवासी मध्य नगरी चैक के पास थाना सिटी कोतवाली थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन अनावेदक कन्हैया उर्फ छोटु विरूद्ध बाडी में लगे मुनगा को तोडने एवं मना करने पर वाद विवाद करने की शिकायत जांच दौरान गवाहो को कथन लेख किया गया जो मौके पर अनावेदक कन्हैया उर्फ छोटु केवंट के द्वारा चिल्ला चिल्ला कर पुनः गाली गलौच करने लगा जिससे काफी भीड एकत्रित हो गया था जिसे आसपास के लोगो द्वारा समझाईश देने पर भी नही समझ रहा था और काफी उत्तेजित होकर वार विवाद कर मरने मारने की बात करने लगा जिससे काफी भीड एकत्रित हो गया आने जाने वालो को परेशानी हो रही थी। जो कन्हैया उफ छोटु केवट के द्वारा संज्ञेय अपराध घटित हाने एवं शांति भंग होने की पूर्ण अंदेशा पर धारा 151 जा.फौ. के तहत गिरफ्तार किया जाकर धारा 107,116(3) जा.फौ का इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
आरोपी:- कन्हैया उर्फ छोटु केवंट पिता बजरंग केवंट उम्र 20 वर्ष निवासी साईंस कालेज के पास डबरीपारा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर












