चाकूबाजी के ख़िलाफ़ बिलासपुर पुलिस की कड़ी कार्यवाही आरोपी का निकला गया जुलूस

बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दीपक दीप पिता बीसी दीप उम्र 33 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर बाडा सरदार मोहल्ला सिरगिट्टी दिनांक 01.03.2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.03.2024 के रात्रि 09.30 बजे सरदार मोहल्ला फाटक शराब की दुकान के पास पान ठेला मे गुटखा खरीदने के दौरान सागर अहिरवार आकर मेरे पिताजी के साथ क्यो घूमते हो कहकर मां बहन की गंदी गंदी गलौच करते हुये किसी धारदार वस्तु से प्रार्थी के पीठ नीचे दाएं कमर मे घातक चोट पहुॅचाया था जिस पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया। प्रकरण के विवेचना दौरान आरोपी द्वारा प्रार्थी के साथ धारदार हथियार से प्राणघातक चोट पहुॅचाया है जिस पर प्रकरण मे धारा 307 भादवि जोडी गयी है। प्रकरण के आरोपी का पता तलाश कर थाना लाकर पूछताछ किया गया जिन्होने प्रार्थी के साथ अपराध घटित करना स्वीकार किया। प्रकरण के आरोपी दिनांक 02.03.2024 को गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर पेश की जाती है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी डीएसपी (प्रशिक्षु) ठाकुर गौरव सिंह, उप निरीक्षक अज़हरुद्दीन, सउनि धनेश साहू, आरक्षक विरेन्द्र राजपूत एवं विरेन्द्र साहू की अहम भूमिका रही।

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