बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सत्य प्रकाश शुक्ला पिता दिलीप शुक्ला निवासी गतोरी जो दिनांक 15.02.2024 की रात्रि को 10:15 बजे अपने बॉबी ढाबा में उपस्थित था राजा खान के दुकान में काम करने वाले दो लड़के व अन्य साथी ढाबा में आकर बिना मतलब के वाद विवाद करने लगे तथा हाथ मुक्का एवम चूड़ा से मारपीट का चोट पहुंचाया है जिसे सर पर चोट लगा है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 294, 323, 506, 34 आईपीसी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आहत का डॉक्टर मुलाहिजा कराया गया एवं डॉक्टर साहब द्वारा सिटी स्कैन का एडवाइस करने पर सिटी स्कैन कराया गया विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं जिसमें 06–07 लोगों के मारपीट
करते हुए दिख रहे हैं विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 147, 149, 427 जोड़ी गई प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों के दिशानिर्देश पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पांच आरोपीगण को गिरफ्तार करके पृथक से धारा 151, 107, 116(3) सीआरपीसी के तहत कार्यवाही करके माननीय सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में 02 आरोपी फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उप निरीक्षक भरत लाल राठौर, प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह, आरक्षक महादेव कुजूर, सुरज कुर्रे, नवल तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।











