बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का विवरण इस प्रकार है की प्रकरण के पीड़िता द्वारा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनाँक 11 जनवरी 2024 को समय लगभग सुबह के 05:30 बजे प्रार्थीया और प्रार्थीया के सहपाठी दोनो फिजिकल प्रशिक्षण के लिए मैदान जो रहे थे उसी समय आरोपी वीरभद्र तिवारी द्वारा उषा टावर के पास गाडी रोककर प्रार्थीया को रोकवाकर प्रार्थीया से छेडखानी करने लगा तथा प्रार्थीया का हाथ पकडकर प्रार्थीया को गाड़ी में बैठाने की कोशिश किया जिसका विरोध प्रार्थीया और प्रार्थीया के सहपाठियों द्वारा करने पर वह वहां से भाग गया, उसके अलावा वह रात में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाकर परेशान करता है तथा गाली गलौच भी करता है जिससे प्रार्थीया लोग
मानसिक रूप से डरे हैं तथा परेशान हैं। दिनाँक 13.01.2024 को सुबह प्रार्थीया को प्रशिक्षण देने वाले भूतपूर्व सैनिक के द्वारा आरोपी वीरभद्र तिवारी को समझाने पर आरोपी द्वारा उत्तेजित होकर अपने रूम से लाए शराब के बोतल से भूतपूर्व सैनिक को मारने की कोशिश करने लगा तथा सभी को भी जान से मारने की धमकी देने लगा कि रिपोर्ट से तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने निर्देश दिया गया, उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री राजेंद्र जयसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप पटेल (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी को घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर थाना लाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर आरोपी वीरभद्र तिवारी द्वारा घटना घटित करना कबूल किया जिसे विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है।








