पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज द्वारा गुम बालक-बालिकाओं के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हेतु रेंज के वरि.पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को दिये गये सख्त निर्देश

बिलासपुर छत्तीसगढ़

आज दिनांक 29.11.2023 को पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज श्री अजय कुमार यादव (भा.पु.से.) द्वारा बिलासपुर रेंज अंतर्गत जिलों के वरि.पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को बालक-बालिकाओं के गुम होने में मामलों में गंभीरतापूर्वक त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता एवं इन प्रकरणों में जांच और विवेचना के स्तर में सुधार लाये जाने के लिये रेंज परिपत्र क्रमांक 04/2023 जारी कर विभिन्न बिन्दुओं में महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाये जाने, असामाजिक तत्वों तथा संदिग्ध किस्म व्यक्तियों पर निगाह रखे जाने तथा स्कूल/कॉलेज लगने और छूटने के समय पर नियमित पुलिस पेट्रोलिंग आवश्यक रूप से कराये जाने निर्देशित किया गया है।

दण्ड विधि संशोधन 2013 के अनुसार यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है तो पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत उचित धाराओं के तहत कार्यवाही किये जाने, कायमी की जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट को दिये जाने तथा 24 घण्टे के अंदर सूचना बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड तथा स्पेशल कोर्ट/सेशन कोर्ट को दिये जाने तथा बच्चों की उम्र निर्धारण के संबंध में जे.जे.एक्ट की धारा 94 का पालन सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि गुम बालक/बालिकाओं के प्रकरणों की स्वयं समीक्षा कर ऐसे संवेदनशील प्रकरणों का त्वरित निराकरण किये जाने तथा इन प्रकरणों में पीड़ित को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत राशि दिलाये जाने हेतु हेतु आवश्यक पहल सुनिश्चित करें।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अपने निर्देश में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश सहित पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों पर पालन करते हुए गुम इंसान की दस्तयाबी एवं आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समयावधि में माननीय न्यायालय में चालान पेश कराये जाने एवं प्रकरणों में दोषसिद्ध के प्रतिशत को बढ़ाये जाने पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया है।

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